रुद्रपुर में गोवंश पशुओं को काटकर फेंके गए मामले में एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोविड और धारा 144 उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया है

साथ ही वीडियो फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करनी शुरू कर दी है यह कार्रवाई उड़न दस्ता प्रभारी की शिकायत पर हुई आचार संहिता के साथ ही धारा 144 लागू है कोविड को देखते हुए शारीरिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य है बावजूद इसके सोमवार को गगन ज्योति बारात घर के पास गोवंश पशुओं को काटकर फेंके जाने के बाद भी सैकड़ों लोग एकत्र हो गए थे

इस दौरान उन्होंने नारेबाजी भी की थी इससे धारा 144 और कोविड नियमों की धज्जियां उड़ी थी इस मामले में 66 विधानसभा उड़न दस्ता प्रभारी ने प्रेम चंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपी है उनका कहना था कि सोमवार को निर्वाचन कंट्रोल रूम तहसील रुद्रपुर से सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा भीड एकत्रित कर शोर शराबा किया जा रहा था

इस पर वह उड़न दस्ता प्रभारी के तौर पर पुलिस टीम के मौके पर पहुंचा जहां पर भारी मात्रा में लोग एकत्र होकर नारेबाजी कर रहे थे सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया जा रहा था और मास्क भी नहीं पहना था विधानसभा समान्य निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया के तहत धारा 144 लागू की गई है

ऐसी स्थिति में लोगों ने भीड़ एकत्र कर धारा 144 का उल्लंघन और कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया है इस पर पुलिस ने अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है
