हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है साथ ही पूर्व मंत्री से 31 जनवरी तक जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने व जांच में सहयोग करने को कहा है आपको बता दे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनएस धानिक की एकलपीठ में पूर्व मंत्री की याचिका पर सुनवाई हुई

देहरादून हरिपुरकलां रायवाला में ब्रह्मलीन स्वामी सहज प्रकाश की शिष्या साध्वी तृप्ता की हरिद्वार में लक्सर रोड पर आश्रम से जुड़ी करीब 36 बीघा कृषि भूमि है आरोप है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री व उनके सहयोगी हरिद्वार निवासी अनुज सिंह सागर मुनि अंशुल श्रीकुंज ने मिलकर धोखाधड़ी से जमीन सात करोड़ में बेच दी

विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी पुलिस से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर साध्वी ने हाई कोर्ट की शरण ली कोर्ट के आदेश पर साध्वी ने देहरादून के एसएसपी के समक्ष प्रत्यावेदन दिया

जिसके बाद चार जनवरी को पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद समेत अन्य के खिलाफ फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में मुकदमा दर्ज किया इस प्राथमिकी के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी
