चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में ट्रायल का सामना कर रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं आरके राणा जगदीश शर्मा ध्रुव भागत को भी सीबीआइ कोर्ट ने दोषी पाया है वहीं इस मामले में 24 अभियुक्त बरी कर दिए गए हैं

इनमें राजेन्द्र पांडे साकेत दिनांनाथ सहाय रामसेवक साहू अईनुल हक सनाउल हक मो एकराम मो हुसैन शैरो निशा कलसमनी कश्यप बलदेव साहू रंजीत सिन्हा अनिल कुमार सिन्हा (सप्लायर) निर्मला प्रसाद कुमारी अनिता प्रसाद रामावतार शर्मा चंचला सिंह रमाशंकर सिन्हा बसन्त सुलिन श्रीवास्तव हरीश खन्ना मधु डॉ कामेस्वर प्रसाद शामिल हैं आपको बता दे चारा घोटाला मामले के कई अभियुक्त अभी तक अदालत नहीं पहुंच पाए हैं

अदालत ने इसे गंभीरता से लिया है और कहा है कि किसी भी सूरत में आरोपितों को शाम तक कोर्ट आना ही होगा देखना यह होगा कि यह आरोपित किस तरीके से शाम तक कोर्ट में लाए जा रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 47ए/96 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत 75 अभियुक्तों को सीबीआइ की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है

विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में ट्रायल फेस रहे 6 महिला समेत 24 अभियुक्तों को साक्षय के अभाव में बरी कर दिया मामले में कुल 99 अभियुक्त वर्तमान में मुकदमे का सामना कर रहे थे अदालत ने दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया है साथ उन लोगों की सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है
