रूद्रपुर आवास विकास में 10 वर्ष पूर्व हुए हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने दीपक बिष्ट सहित उसके अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई आपको बता दे हत्या में गिरफ्तार आरोपित बेटों को फर्जी दस्तावेज बनाकर नाबालिक घोषित करने के बाद फरार 10 हजार के इनामी को एसओजी ने गिरफ्तार किया था

बाद में पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया आपको बता दे वर्ष 2012 लोकेंद्र कपिल जितेंद्र और दीपक बिष्ट ने होली चौक आवास विकास में ट्रांजिट कैंप के 2 लोगों को चाकू मारकर घायल कर दिया था जिसमें से एक घायल गौरव अरोरा की मौत हो गई थी

जबकि गंभीर रूप से घायल मनोज पंत कारे 186 टांके आए थे मामले में पुलिस ने चारों आरोपितों को जेल भेज दिया था इस पर किशोर न्याय बोर्ड ने वर्ष 2012 में अनिल कुमार उर्फ गुड्डू के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था तब से अनिल कुमार फरार चल रहा था आपको बता दे

शनिवार को मिली सूचना के आधार पर एसओजी टीम सर्विलांस की मदद से दलपतपुर के टाटा एजेंसी के बाहर मुरादाबाद रोड लक्ष्मीपुर कट्टई पहुंची और 10 हजार के इनामी अनिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया था अब न्यायालय ने दीपक बिष्ट सहित उसके अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
